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Punjab News: हाईकोर्ट की फटकार से कांपे अफसर अब हर हाल में देनी होगी जमीन

Punjab News: पंजाब में हाईवे प्रोजेक्ट्स की देरी पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सभी डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिया है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जमीन का कब्जा बिना किसी रुकावट के दिलाया जाए ताकि विकास कार्य आगे बढ़ सके।

मध्यस्थता को नहीं माना जाएगा रुकावट

हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि जमीन को लेकर चल रही मध्यस्थता की प्रक्रिया जमीन के कब्जे में देरी का कारण नहीं बन सकती। अगर कोई जमीन मालिक विरोध करता है तो प्रशासन को हर तरह के संसाधनों का इस्तेमाल कर यह रुकावट दूर करनी होगी।

एनएचएआई की याचिका पर आया आदेश

यह आदेश एनएचएआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुरेश ठाकुर और जस्टिस कुलदीप तिवारी की खंडपीठ ने दिया। एनएचएआई की ओर से वकील चेतन मित्तल ने बताया कि राज्य में कुल 36 हाईवे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है जिसमें से 136.67 किलोमीटर जमीन अब तक एनएचएआई को नहीं सौंपी गई है।

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पंजाब सरकार के हलफनामे से कोर्ट असंतुष्ट

पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट पंजाब सरकार के मुख्य सचिव के हलफनामे से संतुष्ट नहीं थी। उसमें कहा गया था कि किसान यूनियन के विरोध और जमीन मालिकों के कब्जा वापसी के कारण जमीन का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। कोर्ट ने इस पर संबंधित डीसी और एसएसपी को व्यक्तिगत रूप से तलब किया।

डिप्टी कमिश्नरों ने दी डेडलाइन

सुनवाई के दौरान अलग-अलग जिलों के डिप्टी कमिश्नरों ने कोर्ट को जमीन सौंपने की समयसीमा दी। गुरदासपुर और कपूरथला के डीसी ने चार हफ्ते का समय मांगा है। अमृतसर और तरनतारन के डीसी ने तीन मई तक का वादा किया है जबकि अन्य जिलों ने दो से चार हफ्ते का समय लिया है।

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